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Bilaspur Express न्यूज़, 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को माननीय न्यायालय चिरमिरी के न्यायाधीश श्री मुकेश कुमार पात्रे द्वारा प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध दोषसिद्ध पाये जाने पर आरोपी राहुल सिरदार को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया। पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है. घटना थाना खडगवा का है ।
प्रकरण की विवेचना प्रतिपाल सिंह नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी द्वारा किया गया था तथा माननीय न्यायलय में शासन की ओर से पैरवी श्री कैलास विश्वकर्मा अपर लोक अभियोजन चिरमिरी द्वारा किया गया।
सजा तिथि – 10.07.2023
आरोपी – राहुल सिरदार
अपराध क्रमांक 163 / 2022
धारा – 363.366.376 (2) (ढ) 376 (3) 294.506 भा. द.वी. पास्को एक्ट एंव एसटी/एससी एक्ट ।