Supreme Court: इस बार भी दिवाली पर नहीं जला सकेंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स को लेकर दी गई याचिका खारिज की…

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Bilaspur Express न्यूज़,

Delhi Green Firecrackers Ban: केंद्र सरकार और पटाखा निर्माताओं ने ग्रीन क्रैकर्स का फॉर्मूला कोर्ट में रखते हुए बनाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 सितंबर) को देश में बेरियम युक्त ग्रीन क्रैकर्स बनाने की मंजूरी देने से मना कर दिया है। वैधानिक, केंद्र सरकार और पटाखा निर्माताओं ने इन पेंटिंग से कम प्रदूषण का दावा करते हुए इसे बनाने और बेचने की प्रक्रिया की जानकारी अदालत को दी थी। कोर्ट सुप्रीमो ने नामांकन दाखिल कर दिया है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने आतिशबाजी के निर्माण और उपयोग की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए ग्रीन क्रैकर्स के उत्पादन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि साल 2018 में प्रतिबंध को सभी आधिकारिक मंजूरी तरीकों से लागू किया जाएगा। दिल्ली जैसे कई राज्य जहां बोल्ट बैन हैं, उस ऑर्डर में कोई भी यात्री नहीं जाएगा। यह फैसला जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने जारी किया। इस दौरान जस्टिस एस बोपन्ना ने कहा कि हम सिर्फ हैप्पी कह सकते हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही साफ

सुप्रीम कोर्ट ने ये साफा किया कि दिल्ली में हर तरह के पटाखे बैन हैं, कायर वो हरे पटाखे हो जो कोई आम नहीं। स्कैच ने बताया कि दिल्ली-मैरिज को देश के बाकी स्थानों पर ग्रीन स्कैलप का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। अगर सभी कलाकृति की बात की जाए तो पेंटिंग में बेरियम के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इसके अलावा कलाकृतियों में लड़कियाँ और डिज़ाइन पर भी प्रतिबंध रहेगा। जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने ये भी कहा था कि सिर्फ बेंच बनाने वालों पर एक्शन से कुछ नहीं होगा, ये तब तक जाना होगा.

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