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Bilaspur Express न्यूज़, पेंड्रा। अपनी मां के साथ अवैध संबंध बनाते देख ससुर को मौत के घाट उतारने के बाद लाश को अरपा नदी में फेंक देने के मामले में एडीजे कोर्ट पेंड्रारोड ने चार लोगों को पांच – पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
गौरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनझोरखा गांव में एक अक्टूबर 2021 की रात को रामप्यारी उर्फ नान्ही भैना पति गणेश भैना को उसके भाई ने बताया कि उसकी मां घर में नहीं है तो रामप्यारीबाई टंगिया लेकर घर से निकली और कुछ ही दूरी पर जाकर देखी कि उसकी मां अमीता भैना और उसके ससुर चैनसिंह भैना खूब शराब पिये हुए थे उन्हें आपत्तिजनक स्थिति देखी। तभी रामप्यारी ने टंगिया से चैनसिंह के सिर पर वार कर दिया इससे थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई जबकि उसकी मां वहां से भाग गई बाद में रामप्यारी और उसकी मां सहित पिता कुंवर सिंह भैना और नानी बिरसिया बाई ने मिलकर सीमेंट की बोरी में पत्थर भरकर लाश को अरपा नदी में फेंक दिया। छह अक्टूबर को जगदीश प्रसाद ने भैंस चराते वक्त शव देखा था और पुलिस को सूचना दी थी।
तब पुलिस ने हत्या का मामला कायम करते हुए खुलासा किया कि रामप्यारी ने ही ससुर की हत्या की थी और मां अमीता बाई, पिता कुंवर सिंह और नानी बिरसिया बाई ने मिलकर साक्ष्य छिपाने का काम की थी। मामले में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने धारा 302 के तहत रामप्यारी बाई को आजीवन कारावास की सजा और 1000 रुपये का अर्थदंड तथा धारा 201, 34 के तहत सभी चारों आरोपियों रामप्यारी बाई, अमीता बाई, कुंवर सिंह और बिरसिया बाई को पांच – पांच साल की सश्रम कारावास की सजा और पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाईच ने किया।